Bihar Board Online Exam Rules: बिहार बोर्ड में अब होंगी ऑनलाइन परीक्षाएं, शिक्षामंत्री ने दी जानकारी; यहाँ पढ़े होने वाली व्यवस्था के बारे में विस्तार से

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अब ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करेगी। Bihar Board Online Exam Rules की घोषणा बिहार सरकार के शिक्षामंत्री श्री सुनील कुमार ने विधान परिषद में की।

बिहार शिक्षामंत्री श्री सुनील कुमार ने Bihar School Examination Board (संशोधन) विधेयक पेश करते हुए कहा कि विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) को ऑनलाइन परीक्षा के लिए जरूरी अधिकार दिए जाएंगे। इस परीक्षा के लिए केंद्र पर अलग तरह की व्यवस्था होगी।

Bihar Board Online Exam Rules

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विधान परिषद में भोजनावकाश के बाद तीन विधेयक पारित हुए। इनमें बिहार नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2024, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक 2024 और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक, 2024 शामिल हैं। इसमें बड़ा ऐलान यह हुआ कि अब बिहार बोर्ड में ऑनलाइन परीक्षा होगी।

शिक्षकों की नियुक्ति अब विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद में बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) एवं विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि अब सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से ही शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।

वर्तमान में विश्वविद्यालय सेवा आयोग को केवल बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 और पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 के तहत संचालित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में ही शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार है। इसीलिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम 2017 में संशोधन करना आवश्यक हो गया था।

विद्यालय परीक्षा समिति को ऑनलाइन परीक्षा का अधिकार अवश्य दिया जाएगा

इसी क्रम में मंत्री सुनील कुमार ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक पेश किया और कहा कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए विद्यालय परीक्षा समिति को आवश्यक अधिकार दिए जाएंगे।

यह परीक्षा घर बैठकर नहीं ली जाएगी बल्कि परीक्षा केंद्र पर जाना होगा। तकनीक का उपयोग कर कदाचार मुक्त परीक्षा होगी। इसका लाभ सभी छात्रों को मिलेगा।

बिहार नगर पालिका (संशोधन) विधेयक से राहत

बिहार नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2024 के लागू होने के बाद जनता द्वारा सीधे चुने गए नगर निगम के मेयर-डिप्टी मेयर, नगर परिषद और नगर पंचायतों के मुख्य पार्षद-उप मुख्य पार्षद के खिलाफ पूरे पांच साल के कार्यकाल के दौरान कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। चु

नाव के दो साल बाद उनके खिलाफ लाए जाने वाले संबंधित प्रावधान को बिहार नगर पालिका अधिनियम से हटा दिया गया है। नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने यह विधेयक पेश किया।

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