बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने Bihar Coaching Manual 2023 जारी कर दी है, माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने आम लोगों से मेल पर सुझाव मांगा है। इस नियम के मुताबिक अब बिहार में कोचिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। एक बार पंजीकृत होने के बाद, कोचिंग पंजीकरण 3 साल के लिए वैध होगा।
कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन के लिए 5000 रुपये शुल्क देना होगा, साथ ही किसी भी कोचिंग संस्थान का क्लास एरिया 300 वर्ग फीट से कम नहीं होगा। इसके साथ ही नियमों में यह भी प्रावधान है कि स्कूल समय के दौरान कोचिंग का संचालन नहीं किया जाएगा।
आधिकारिक नोटिस में कहा गया है, अगर किसी के पास बिहार कोचिंग संस्थान के लिए जारी नियमावली 2023 पर कोई सुझाव है, तो विज्ञापन प्रकाशन की तारीख से एक सप्ताह के भीतर माध्यमिक शिक्षा निदेशक के [email protected] ईमेल पर भेजें।
बिहार कोचिंग नियमावली हुआ जारी
- कोचिंग संस्थान में प्रत्येक कमरे का कारपेट एरिया कम से कम 300 वर्ग फुट होगा।
- कक्षा में विद्यार्थियों के बैठने के लिए कुर्सी या बेंच की व्यवस्था इस प्रकार करनी चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी को बैठने के लिए कम से कम एक वर्ग मीटर जगह मिले।
- प्रत्येक कक्षा में बिजली, रोशनी, हवा, पंखा और वेंटिलेशन की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए।
- कोचिंग संस्थान रिम्स में साफ-सफाई एवं पेजयल व्यवस्था के साथ-साथ लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए।
- प्रत्येक कक्षा में प्राथमिक उपचार के लिए अग्निशामक यंत्र एवं फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए।
- कोचिंग संस्थान जितने कमरों में कक्षा संचालित करेगा, उपरोक्त सभी नियम प्रत्येक कक्षा के लिए अलग-अलग लागू होंगे।
Bihar Board Coaching Rule 2023 में कई प्रावधान हैं जिसके माध्यम से कोचिंग संचालन के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। कोचिंग के आवेदन पर निर्णय के लिए सभी जिलों में डीएम रजिस्ट्रेशन कमेटी का गठन करेंगे। जो कोचिंग पहले से चल रही हैं उन्हें नियम लागू होने के 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा। कोचिंग संस्थानों के आवेदन पर जिला निबंधन समिति निर्णय लेगी, लेकिन इसके लिए वह कोचिंग में छात्रों को मिलने वाली इन सुविधाओं पर विचार करेगी।
बिहार कोचिंग संस्थानों के लिए आचार संहिता
- कोचिंग संस्थान सरकारी स्कूल के शिक्षकों की सेवा नहीं लेंगे। सरकारी स्कूल अनुदानित हो या नहीं, उसके शिक्षक निजी कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ाएंगे।
- कोचिंग संस्थान के संस्थापक, संचालक या प्रशासक में से कोई भी सरकारी स्कूल से संबद्ध नहीं होगा।
- कोई भी सरकारी शिक्षक या सरकारी स्कूल का कर्मचारी किसी भी तरह से कोचिंग से नहीं जुड़ा होगा।
- किसी भी परिस्थिति में कोचिंग का समय सरकारी स्कूल के समय से मेल नहीं खाएगा।
- सरकारी स्कूल के बच्चों को उस समय कोचिंग नहीं पढ़ाई जाएगी, जब स्कूल में कक्षाएं लगती हैं।
बिहार कोचिंग नियमावली 2023 में कोचिंग संस्थानों के लिए एक आचार संहिता भी बनाई गई है। आचार संहिता का मुख्य फोकस कोचिंग के लिए सरकारी शिक्षकों और सरकारी स्कूल के कर्मचारियों की सेवाएं नहीं लेने पर है।
कोचिंग संस्थान नियमावली में कई सारे किए गए बदलाव
दो दशक में रसातल में पहुंच चुकी बिहार की सरकारी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के मिशन में जुटे आईएएस अधिकारी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) केके पाठक ने स्कूलों, विश्वविद्यालयों और शिक्षकों के बाद अब निजी कोचिंग और ट्यूशन संस्थानों की ओर रुख किया। है।
शिक्षा विभाग ने बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण एवं विनियमन नियमावली 2023 का प्रारूप जारी कर दिया है, और लोगों से एक सप्ताह के भीतर सुझाव देने को कहा है, जिसके बाद नियमावली को अंतिम रूप देकर लागू कर दिया जायेगा. केके पाठक ने पहले ही सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक सभी कोचिंग पर रोक लगा दी थी।
बच्चे सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की कक्षाएं छोड़कर इन कोचिंग कक्षाओं में चले जाते थे, जिससे उपस्थिति कम होती जा रही थी। केके पाठक ने सभी डीएम से कहा था कि सरकारी स्कूल के शिक्षक कोचिंग में पढ़ाते हैं और कई कोचिंग क्लास सरकारी शिक्षक ही चलाते हैं।
कोचिंग रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ तो दो साल आवेदन करने पर भी रोक
BSEB कोचिंग नियमावली 2023 में कोचिंग संस्थान के बारे में शिकायत करने का भी प्रावधान है। कोई भी छात्र कोचिंग के बारे में एसडीओ से शिकायत कर सकता है। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर सजा का भी प्रावधान किया गया है। यदि किसी कोच को दो बार दंडित किया जाता है, तो उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है और यदि दंड का कारण नहीं हटाया गया तो उसे अगले दो वर्षों तक दोबारा आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
अगर किसी कोचिंग का लाइसेंस रद्द किया जाता है तो जिला प्रशासन उसके छात्रों को दूसरे कोचिंग में अटैच करने का काम करेगा। रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद भी कोचिंग चलाने पर संपत्ति जब्त कर ली जायेगी और छह माह के अंदर जुर्माना नहीं भरने पर संपत्ति नीलाम कर दी जायेगी, जुर्माने की न्यूनतम राशि जब्त की गई संपत्ति के मूल्य का कम से कम 25 प्रतिशत होगी।
बिहार कोचिंग के लिए DM को अधिकार, फीस में भी कर सकते हैं कटौती
Bihar Coaching Manual 2023 में जिलों के डीएम को अपार शक्तियां दी गई हैं जिनमें फीस में कटौती भी शामिल है। डीएम न केवल सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के समय के अनुसार कोचिंग का समय तय कर सकते हैं, बल्कि उस क्षेत्र में ट्रैफिक जाम पैटर्न के अनुसार समय भी बदल सकते हैं। एक कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी पढ़ सकेंगे यह तय करने का अधिकार डीएम को होगा।
अधिकतम फीस तय करने के अलावा जिला मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर को विशेष वर्ग के बच्चों की फीस कम करने का भी अधिकार होगा, इनके अलावा बिहार कोचिंग नियमावली 2023 में कोई भी निर्देश और आदेश जारी करने का अधिकार शिक्षा विभाग और डीएम को होगा।
निर्धारित शुल्क के साथ 30 दिनों के भीतर आवेदन करें
Bihar State Education Department ने कोचिंग संस्थानों के लिए कई निर्देश भी जारी किए हैं, जैसे कि नियमों के लागू होने के बाद, कोई भी व्यक्ति जो कोचिंग संस्थान स्थापित करने या चलाने का इरादा रखता है, उसे निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप में जिले में पंजीकरण कराना होगा, आवेदन मजिस्ट्रेट के पास जमा करना होगा।
इन नियमों के लागू होने से पहले संचालित होने वाले कोचिंग संस्थान को इन नियमों के लागू होने के 30 दिनों के भीतर निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप में एक आवेदन पत्र जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करना होगा।
बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण और विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 9 के तहत, बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण और विनियमन) नियमावली, 2023 को लागू करने से पहले कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। कोचिंग संस्थानों को पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में समिति। आवेदन शुल्क 5,000 रुपये जमा करना होगा।
रद्द किया जा सकता है रजिस्ट्रेशन
यदि किसी संस्थान को दो बार दंडित किया गया है, तो प्राधिकरण उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बाद पंजीकरण रद्द कर देगा। कोचिंग संस्थान का पंजीकरण रद्द होने की स्थिति में प्राधिकारी रद्द संस्थान में नामांकित छात्रों को किसी अन्य संस्थान में भेज सकेंगे। यदि पंजीकरण रद्द हो जाता है, तो कोई अगले दो वर्षों तक नए पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा। निरस्त पंजीकरण वाली कोचिंग संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि इसके बावजूद Bihar School Examination Board कोचिंग संस्थान पढ़ाना जारी रखता है, तो जिला मजिस्ट्रेट सभी चल संपत्तियों सहित ऐसे परिसर को जब्त करने के लिए सक्षम होंगे।
नियम का करना होगा पालन
नियमों में कोचिंग संस्थानों के लिए आचार संहिता लागू करने का भी प्रावधान किया गया है। कोचिंग संस्थानों के लिए इसका अनुपालन अनिवार्य होगा. प्रावधान किया गया है कि सरकारी विद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों के कार्यकाल के दौरान कोई भी कोचिंग संस्थान संचालित नहीं किये जायेंगे। इसमें सरकारी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों से जुड़े लोगों की भागीदारी नहीं होगी, साथ ही कोचिंग संस्थानों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए हर अनुमंडल में जिलाधिकारी एक जांच कमेटी का गठन करेंगे, इसके अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी होंगे।
कोई भी शिकायतकर्ता कोचिंग संस्थान के खिलाफ अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष शिकायत कर सकता है. जांच समिति 30 दिन के अंदर जांच पूरी कर अपनी अनुशंसा जिलाधिकारी को करेगी. इसके अलावा जिलाधिकारी के निर्देश पर अधिकारी कोचिंग संस्थानों का भी निरीक्षण करेंगे।