बिहार में पढ़ाई को लेकर सरकार छात्रों के साथ सख्ती बरत रही है, Bihar Board Coaching Timing Rules इसी क्रम में वहां कोचिंग का समय बदल दिया गया है। अब बिहार में स्कूल समय के दौरान कोचिंग का संचालन नहीं किया जाएगा। बिहार शिक्षा विभाग मनमाने ढंग से चल रहे कोचिंग सेंटरों पर सख्त हो रहा है, इसके तहत यहां सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग नहीं चलेगी। कुल मिलाकर स्कूल का समय कोचिंग का समय नहीं होगा, इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर सूचित कर दिया गया है।
इस फैसले के पीछे कारण यह है कि कई छात्र कोचिंग के समय स्कूल नहीं जाते और कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, इसके साथ ही कई सरकारी स्कूलों के शिक्षक स्कूल छोड़कर कोचिंग संस्थानों में पढ़ाते हैं। इन दो मुख्य कारणों से कोचिंग संस्थानों को स्कूल टाइमिंग पर चलाने पर रोक लगाई जा रही है।
इस बाबत जिला अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है, जिसके बाद 7 अगस्त 2023 तक कैम्पेन चलाकर इस बारे में सभी को जानकारी दी गयी हैं। और 8 अगस्त 2023 से 16 अगस्त 2023 तक कोचिंग संचालकों से मीटिंग करके इस बारे में बात भी की गयी हैं। इसके बाद जो नियम तोड़ेगा उस पर कार्यवाई होगी।
ये तीन आदेश पारित किए गए हैं
- कोचिंग संचालकों को यह देखना होगा कि वे स्कूल टाइमिंग यानी सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग न चलाएं। इससे पहले और बाद में वे कोचिंग चलाने के लिए स्वतंत्र हैं।
- कोचिंग संचालक अपनी फैकल्टी में सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों से शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को न रखें।
- यदि कोई सरकारी कर्मी या अधिकारी बोर्ड में है तो इसकी सूचना वहां के डीएम को दें।
इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का कहना है कि बिहार राज्य कोचिंग संस्थान अधिनियम 2020 पहले से ही लागू है लेकिन लोग इसका पालन नहीं करते हैं। अब ऐसा नहीं करने वालों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।
बिहार में शाम 4 बजे के बाद खुलेंगे कोचिंग संस्थान | Bihar Board Coaching Timing Rules
Bihar School Examination Board में शामिल होने के लिए अब 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है, अगर 10वीं और 12वीं कक्षा के किसी भी छात्र की उपस्थिति 75% से कम है, तो उसे बोर्ड परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह आदेश Bihar Board | Bihar Board Coaching Timing Rules शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जारी किया है। वहीं, राज्य में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों के खुलने का समय भी तय कर दिया गया है।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से सभी जिलाधिकारियों को जारी आदेश में कहा गया है कि संबंधित अधिकारियों के जिलों में सभी कोचिंग संस्थान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेंगे, राज्य में कोचिंग संस्थान शाम 4 बजे के बाद खुलेंगे। जिलाधिकारियों को इसका सख्ती से पालन कराने को भी कहा गया है।
सरकारी शिक्षक कोचिंग नहीं पढ़ा सकते
सचिव ने सभी जिलों के डीएम को बिहार कोचिंग एक्ट 2020 का सख्ती से पालन कराने को कहा है. उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि इन कोचिंग सेंटरों में कई BSEB Patna सरकारी शिक्षक भी जाकर पढ़ाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर कोई भी सरकारी शिक्षक किसी भी कोचिंग में पढ़ाते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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