Bihar Board 12th Compartmental cum Special Exam 2023 बीते 3 दिन हो गए हैं। अब इसके साथ ही इस परीक्षा की कॉपी चेकिंग की तैयारी शुरू कर दी गई है। बिहार बोर्ड ने इस संबंध में संबंधित जिलों को निर्देश दे दिए हैं।
आज 12 मई 2023 से BSEB 12th Compartment Exam 2023 की कॉपी चेक की जाएगी। Bihar School Examination Board ने निर्देश दिया है कि 11 मई 2023 तक संबंधित मूल्यांकन केंद्रों को कॉपी भेज दी गयी हैं।
आपको बता दें कि BSEB Inter Compartment Exam के लिए राज्य में 105 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इस परीक्षा में कुल 56,435 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं, जिनमें से 26,775 लड़कियां और 29,640 लड़के हैं। जबकि Bihar Board 12 Compartment Exam दो पालियों में आयोजित की गयी थी।
12 मई 2023 से 15 मई 2023 तक होगा मूल्यांकन कार्य
BSEB Patna द्वारा जारी नोटिस में सूचित किया है कि इन्टरमीडिएट कम्पार्टमेन्टल-सह-विशेष परीक्षा, 2023 की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य उपर्युक्त चार जिला में निर्धारित मूल्यांकन केन्द्र पर दिनांक 12 मई 2023 से प्रारंभ होगा, जो दिनांक 15 मई 2023 तक चलेगा।
उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु चार जिला के मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थान में कार्यरत विषयवार शिक्षकों में से आवश्यकतानुसार सह-परीक्षकों की नियुक्ति कर नियुक्ति-पत्र का नियुक्ति-पत्र समिति की वेबसाईट पर अपलोड किया गया है |
साथ ही सह-परीक्षकों के नियुक्ति-पत्र की हार्ड कॉपी +2 विद्यालवार / महाविद्यालयवार पैकिंग कर तथा MPP का नियुक्ति-पत्र मूल्यांकन केन्द्रवार पैकिंग कर समिति के प्रतिनियुक्त कर्मी द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में भेजा गया है।
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— BsebResult.In (@BsebResult) May 10, 2023
पटना, नालंदा, गया एवं दरभंगा जिलों के लिए ये हैं निर्देश
पटना, नालंदा, गया एवं दरभंगा जिला के लिए +2 स्तर के मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थानों के प्रधान से अनुरोध है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से सह परीक्षक का नियुक्ति-पत्र स्वयं अथवा विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त कर संबंधित शिक्षक को प्राप्त कराते हुए मूल्यांकन कार्य हेतु विरमित करना सुनिश्चित करेंगे।
समिति की वेबसाईट पर उपलब्ध शिक्षक नियुक्ति पत्र कम्पार्टमेन्टल-सह-विशेष परीक्षा 2023 पर क्लिक कर शिक्षक स्वयं भी अपना नियुक्ति-पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। मूल्यांकन केन्द्र पर ससमय योगदान नहीं करने वाले शिक्षक के विरूद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे ।