Bihar Coaching Rule 2023: शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव के आदेश से कोचिंग संस्थानों में हड़कंप, सख्त नियमों से बंद हो सकते है कई कोचिंग

Due to the order of the Chief Secretary of the Bihar Education Department

Bihar Coaching Rule 2023 बिहार में कोचिंग संचालन के समय को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK Pathak के आदेश के बाद हड़कंप की स्थिति है। हालांकि, डीएम डॉ. चन्द्रशेखर सिंह के साथ कोचिंग संचालकों की ऑनलाइन वार्ता के बाद स्थिति स्पष्ट हो गयी है, जिला स्तरीय कोचिंग संचालकों के साथ डीएम की वार्ता के बाद सोमवार को अनुमंडल स्तरीय कोचिंग संचालकों ने डीएम के समक्ष अपनी मांगें रखीं।

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अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने स्कूल अवधि में कोचिंग नहीं चलाने का निर्देश दिया था, इसके बाद कोचिंग संचालकों ने विभाग से गुहार लगाई। उन्होंने डीएम से भी वार्ता की, निर्देश दिए गए कि 12वीं कक्षा तक के बच्चों की कोचिंग स्कूल अवधि के दौरान जारी नहीं रहेगी।

अगर कोचिंग में पढ़ाना है तो ऐसे बच्चों को सुबह 9 बजे से पहले या शाम 4 बजे के बाद बुलाना होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित कोचिंग विद्यालय अवधि में संचालित की जा सकेगी। जिला स्तरीय कोचिंग संचालकों के साथ डीएम की वार्ता के बाद सोमवार को अनुमंडल स्तरीय कोचिंग संचालकों ने डीएम के समक्ष अपनी मांगें रखीं।

कोचिंग कब संचालित की जा सकती है? Bihar Coaching Rule 2023

राज्य भर में कोचिंग सुबह 9 बजे से पहले या शाम 4 बजे के बाद आयोजित की जा सकेगी। लेकिन इसके संचालन के लिए कोचिंग का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। किसी भी सरकारी या निजी स्कूल के शिक्षक कोचिंग संचालन में शामिल नहीं होंगे और न ही कोचिंग में पढ़ा सकेंगे।

उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जिले के सभी कोचिंग संचालकों के साथ बैठक कर बताया कि सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोई भी कोचिंग संचालित नहीं होगी।

गाइडलाइन और प्रोटोकॉल का पालन करने के सख्ती से निर्देश

जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि कोचिंग संचालक सरकार की गाइडलाइन एवं प्रोटोकॉल का पालन करें एवं सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायें।

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उन्होंने कहा कि अगर सरकारी स्कूल के शिक्षक और निजी स्कूल के शिक्षक कोचिंग में पढ़ाते पकड़े गये तो उनकी और कोचिंग संचालक की जवाबदेही तय की जायेगी, इसके विरूद्ध शासन के नियमानुसार उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

शिक्षा विभाग में तिलका मांझी भागलपुर एवं पटना विश्वविद्यालय की समीक्षा बैठक

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने सोमवार को पटना विश्वविद्यालय और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठक की, बैठक में उन्होंने अंगीभूत कॉलेजों और संबद्ध डिग्री कॉलेजों में नियमित निरीक्षण करने को कहा है। साथ ही बिना सूचना दिए अनुपस्थित शिक्षकों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि लंबित परीक्षा शीघ्र लेकर रिजल्ट का प्रकाशन सुनिश्चित करें, सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर उपलब्ध करायें।

बैठक में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कुलसचिव ने शैक्षणिक, वित्तीय एवं परीक्षा कैलेंडर के कार्यान्वयन की प्रगति की जानकारी दी। इसके बाद केके पाठक ने पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति, रजिस्ट्रार और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की।

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समीक्षा बैठक में केके पाठक ने कई दिशा-निर्देश दिये, इससे पहले दोनों विश्वविद्यालयों की ओर से पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से शिक्षण-अधिगम से संबंधित गतिविधियों की जानकारी भी दी गयी। विद्यार्थियों के नामांकन एवं विभिन्न सत्रों की परीक्षाओं की जानकारी विभाग को दी गयी, बैठक में विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव और उच्च शिक्षा निदेशक रेखा कुमारी भी मौजूद थीं।

जिला शिक्षा पदाधिकारी ने ये कहा

जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि सभी कोचिंग संस्थानों को कोचिंग संचालन अधिनियम 2010 का अनुपालन करना होगा। कोचिंग संचालन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है, इसके साथ ही जीएसटी नंबर भी लेना होगा।

वर्तमान में 120 संस्थाओं के आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्राप्त हुए हैं, जिन पर जांच प्रक्रिया चल रही है और अगले एक सप्ताह में यह पूरी हो जायेगी। उन्होंने कहा कि कोचिंग कंडक्ट एक्ट के तहत सभी मानक पूरे करने वाले संस्थानों को ही अनुमति दी जाएगी।

पटना में 15 सौ कोचिंग संस्थान पंजीकृत

बिहार की राजधानी पटना में करीब 1500 कोचिंग संस्थान शिक्षा विभाग से पंजीकृत हैं, यह अलग बात है कि Bihar School Examination Board Coaching | Bihar Coaching Rule 2023 की संख्या इससे कई गुना ज्यादा है। डीएम ने सभी संस्थाओं को निबंधन कराने का निर्देश दिया है, डीएम ने बताया कि कोचिंग संचालकों की मांगों से विभाग को अवगत कराया जायेगा। संचालकों ने विभाग को मांग पत्र भी सौंपा है, इसका निर्णय विभाग स्तर से लिया जायेगा।

हाजीपुर में चल रहे 314 कोचिंग संस्थान, पंजीकृत सिर्फ एक

हाजीपुर में बिना निबंधन के कोई भी (Bihar Coaching Rule 2023) कोचिंग संस्थान संचालित नहीं होगा। Bihar Board | Bihar Coaching Rule 2023 सरकारी स्कूल के शिक्षक न तो कोई कोचिंग संस्थान चलाएंगे और न ही उसमें पढ़ाएंगे। ऐसा पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय संचालन अवधि में कोचिंग संस्थान का संचालन प्रातः 09 बजे से सायं 04 बजे तक बंद रहेगा। यह निर्देश सोमवार को जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कोचिंग संचालकों की बैठक में दिया गया है।

Bihar Goverment के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के पत्र के आलोक में जिला प्रशासन ने बैठक बुलाकर BSEB कोचिंग संचालकों को सरकार के इस फैसले से अवगत करा दिया है।

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