Bihar Competency Test: मार्च-अप्रैल में हो सकती है नियोजित शिक्षकों की दक्षता परीक्षा, तीन बार मिलेगा मौका

नियोजित शिक्षकों की दक्षता परीक्षा आयोजित करने के लिए शिक्षा विभाग ने Bihar School Examination Committee को अधिकृत किया है। नियोजित शिक्षकों को दक्षता परीक्षा पास करने के बाद ही राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलेगा।

शिक्षकों को परीक्षा पास करने के लिए तीन मौके मिलेंगे। यह परीक्षा मार्च-अप्रैल 2024 में ली जा सकती है। इस दक्षता परीक्षा में पास होने वाले लोगों को बीपीएससी द्वारा बहाल शिक्षकों के अनुरूप वेतनमान मिलना शुरू हो जाएगा।

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आपको बता दें की, शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य के नियोजित शिक्षकों को जल्द ही राज्य कर्मचारी का दर्जा दिये जाने की घोषणा के बाद Bihar Education Department ने नियोजित शिक्षकों की दक्षता परीक्षा लेने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को अधिकृत कर दिया है।

शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार की ओर से इसकी अधिसूचना जारी की गई। इस अधिसूचना में कहा गया है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 के नियम-4 में स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा के संबंध में विभाग अपने द्वारा एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से इन सभी कार्यरत स्थानीय शिक्षकों के लिए परीक्षा आयोजित करेगा, का प्रविधान किया गया है।

उनके योगदान के साथ ही वे एक विशिष्ट शिक्षक कहलाये जायेंगे

इस प्रावधान के तहत और इन नियमों के नियम 13 के तहत प्रदत्त शक्ति के आलोक में, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति स्थानीय निकाय शिक्षकों की दक्षता परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिकृत है। नियोजित शिक्षकों को दक्षता परीक्षा पास करने के बाद ही राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलेगा। शिक्षकों को परीक्षा पास करने के लिए तीन मौके मिलेंगे। यह परीक्षा मार्च-अप्रैल, 2024 में ली जा सकती है।

विभाग की ओर से जारी आदेश में बिहार विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली, 2023 में लिखा है कि सरकारी एजेंसी के माध्यम से नियोजित शिक्षकों की दक्षता परीक्षा ली जायेगी। इसी क्रम में उपरोक्त निर्णय लिया गया है, मालूम हो कि 26 दिसंबर 2023 को राज्य कैबिनेट ने बिहार विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी थी। इसके तहत नियोजित शिक्षक दक्षता परीक्षा देकर आवंटित विद्यालय में योगदान देंगे, उनके योगदान के साथ ही वे एक विशिष्ट शिक्षक कहलाये जायेंगे।

इससे उन्हें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बहाल शिक्षकों के अनुरूप वेतनमान और अन्य लाभ मिलने लगेंगे। यदि वह योग्यता परीक्षा के तीसरे प्रयास में असफल हो जाता है, तो वह स्थानीय निकाय शिक्षक बना रहेगा और विभाग द्वारा अलग से विचार किया जाएगा।

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