Bihar Special Exam Certificate Correction: बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा के प्रमाणपत्रों में सुधार का मौका, ऐसे कर सकेंगे आवेदन

बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट परीक्षार्थियों के लिए नोटिस जारी किया गया है, जो आप निचे स्क्रॉल कर के पढ़ सकते हैं। और यह नोटिस उन छात्रों के लिए है जो इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा 2023 में शामिल हुए हैं, यह आदेश वर्ष 2023 में इंटर की विशेष कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए है।

Bihar School Examination Board Patna की ओर से सर्टिफिकेट आदि पहले ही जारी किए जा चुके हैं। वहीं इस नोटिस में कहा गया है कि समिति पहले भी त्रुटि सुधार को लेकर जानकारी साझा कर चुकी है, इसके अलावा लड़के और लड़कियों को भी मौका दिया गया है। इसी कड़ी में एक बार फिर अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट में हुई गलतियों को सुधारने का मौका दिया गया है, गलतियों में सुधार के लिए बोर्ड के मंडल कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है।

जारी नोटिस में ये कहा गया हैं

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एतद्‌ द्वारा राज्य के +2 स्तर के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के प्रधान, इन्टरमीडिएट वार्षिक / कम्पार्टमेन्टल-सह-विशेष परीक्षा, 2023 में सम्मिलित परीक्षार्थियों, उनके अभिभावक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी तथा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि उक्त वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों का अंक पत्रादि एवं मूल प्रमाण पत्र समिति द्वारा निर्गत किया जा चुका है परीक्षा संचालन के क्रम में परीक्षार्थी के निर्गत ता प्रमाण पत्र तथा प्रवेश पत्र में त्रुटि सुधार शिक्षण संस्थान के प्रधान के माध्यम से ऑनलाईन करने हेतु समिति द्वारा विज्ञप्तियों के माध्यम से कई बार अवसर प्रदान किया गया था। इसके बावजूद कतिपय छात्र / छात्राओं / उनके अभिभावक / शिक्षण संस्थान के प्रधान के माध्यम से अभी भी अंक पत्रादि / मूल प्रमाण पत्र में त्रुटि सुधार करने हेतु आवेदन प्राप्त हो रहे हैं।

  1. वैसे छात्र /छात्रा जिनके उक्त वर्ष की परीक्षा से संबंधित निर्गत अंक पत्रादि /मूल प्रमाण पत्र में लघु / दीर्घ त्रुटि रह गई है, उनके लिए छात्रहित को ध्यान में रखते हुए त्रुटि सुधार कराने के लिए समिति के प्रमण्डलीय क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन साक्ष्य सहित समर्पित / जमा करने हेतु अवसर प्रदान किया जाता है।
  2. ऐसे छात्र, छात्रा अपने अंक पत्रादि,/मूल प्रमाण पत्र में लघु,दीर्घ त्रुटि सुधार /संशोधन हेतु संगत साक्ष्य की स्वसत्यापित छायाप्रति तथा प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी के माध्यम से शपथ-पत्र (Affidavit) की मूल प्रति के साथ अपना आवेदन शिक्षण संस्थान के प्रधान के पास जमा करेंगे।
  3. छात्र/ छात्रा द्वारा त्रुटि सुधार जमा किये गये आवेदन एवं उसके साथ संलग्न साक्ष्य की जाँच शिक्षण संस्थान के प्रधान अपने शिक्षण संस्थान में संधारित यथा-सूचीकरण एवं प्रवेश पत्र निर्गत से संबंधित पंजी (रजिस्टर), मूल नामांकन पंजी एवं क्रॉस लिस्ट (टी0आर0) आदि से करेंगे तथा सत्यापनोपरांत अपनी स्पष्ट अनुशंसा / मंतव्य के साथ आवेदन को अग्रसारित कर छात्र, छात्रा को हस्तगत्‌ करा देंगे।
  4. शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा सत्यापित आवेदन की प्रति (वर्णित साक्ष्य,//अभिलेख सहित) के साथ छात्र, छात्रा अपने अंक पत्रादि में लघु/ दीर्घ त्रुटि सुधार / संशोधन के लिए निर्धारित शुल्क एवं साक्ष्य के साथ समिति के प्रमण्डलीय क्षेत्रीय कार्यालय में संबंधित काउन्टर पर जमा करेंगे एवं प्राप्ति रसीद ले लेंगे। तत्पश्चात्‌ अंक पत्रादि में संशोधन की कार्रवाई होने के उपरान्त छात्र, छात्रा अपना संशोधित / त्रुटिरहित अंक पत्र/ औपबंधिक प्रमाण पत्र,/मूल प्रमाण पत्र (जिसके लिए आवेदन किया गया है) की द्वितीय प्रति प्राप्त कर सकते हैं।
  5. सभी प्रमण्डलीय क्षेत्रीय कार्यालय के उप सचिव को निदेश दिया जाता है कि छात्र,” छात्राओं के द्वारा जमा किये गये आवेदन तथा उसके साथ संलग्न साक्ष्यों की भली-भांति जाँच कर त्रुटिसुधार / संशोधन हेतु निर्धारित शुल्क सहित आवेदन स्वीकार करना हि सुनिश्चित करेंगे एवं छात्र /छात्राओं को प्राप्ति रसीद निर्गत करेंगे। तदोपरान्त समर्पित आवेदन के आलोक में अपेक्षित संशोधन कार्रवाई समिति के स्तर पर DMS के माध्यम से अविलंब करते हुए संबंधित छात्र /छात्रा का अंक पत्रादि निर्गत किया जाएगा।
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जांच के बाद ही सुधार का आदेश दिया गया है

प्रमाणपत्र में त्रुटि सुधारने के लिए साक्ष्य भी देना होगा। संशोधन के लिए छात्रों को मार्कशीट की फोटोकॉपी और मूल प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

इसके अलावा उसे अपना आवेदन शपथ पत्र की मूल प्रति के साथ मजिस्ट्रेट के माध्यम से शिक्षण संस्थान के प्रमुख को जमा करना होगा। शिक्षण संस्थान के प्रधान को विद्यार्थियों द्वारा दिये गये साक्ष्य प्राप्त करने होंगे।

Bihar Board ने सभी मंडल क्षेत्रीय कार्यालयों को गलती सुधारने का आदेश दिया है और जांच के बाद ही ऐसा करने को कहा है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों से भी अनुरोध किया है।

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