BPSC TRE 3.0 Notification PDF Download In Hindi for Teacher

शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार के अन्तर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से BPSC TRE 3.0 Notification PDF Download In Hindi में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in प्रदर्शित है।

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BPSC TRE 3.0 Notification PDF Download रिक्तियाँ

  1. शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5), मध्य विद्यालय (कक्षा 6 से 8) के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक (कक्षा 9 से 10), विशेष विद्यालय अध्यापक (कक्षा 9 से 10) एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 11 से 12) के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार रिक्ति जिलावार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से प्रशासी विभाग द्वारा उपलब्ध कराने के बाद आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bihnic.in पर प्रदर्शित की जायेगी।
  2. अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक, कक्षा 6 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक एवं कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार एवं कोटिवार रिक्ति प्रशासी विभाग द्वारा उपलब्ध कराने के बाद आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bihnic.in पर प्रदर्शित की जायेगी।
  3. अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है।
  4. इस विज्ञापन हेतु लिए जाने वाले परीक्षा में शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET/STET) के Appearing Candidate को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

BPSC Tre 3.0 Notification Pdf Download

शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत सभी विद्यांलय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अहर्ता निम्नवत्‌ होंगी

✍️ भारत का नागरिक हो।

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✍️ विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ द्वारा समय-समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अहर्ता भारतीय पुनर्वास परिषद्‌ के अनुरूप अनुमान्य होगा।

✍️ राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो।

यथा:-

  1. शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापकों (कक्षा 1 से 5) के लिए CTET Paper-I अथवा BTET Paper-I
  2. मध्य विद्यालय (कक्षा 6 से 8) के अध्यापकों के लिए CTET Paper-I अथवा BTET Paper-II
  3. माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 9 से 10) के अध्यापकों एवं कक्षा 6 से 10 तक (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग) के अध्यापकों तथा विशेष विद्यालय अध्यापकों (कक्षा 9 से 10) के लिए STET Paper-I
  4. शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों (कक्षा 11 से 12) एवं कक्षा 6 से 10 तक (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग) के कम्प्यूटर विषय के लिए STET Papert उत्तीर्ण हों।
    • परन्तु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णा अनिवार्य नहीं होगी।

शिक्षा विभाग के ज्ञापांक:— 581, 17.06.2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि CTET अभ्यर्थियों के लिए BTET, 2017 के लिए लागू प्रावधानानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 58 प्रतिशत अंक एवं अनुसूचित जाति,/अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जायेगा।

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BPSC Teacher Notification Pdf

Post NameBPSC Notification Download
BPSC Teacher Notification PdfDownload
BPSC Teacher Notification Pdf DateFebruary, 24 2024
Name of DepartmentBPSC (Bihar Public Service Commission )
Exam NameTRE 3.0 Exam 2024

विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ द्वारा समय-समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो एवं विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अहर्ता भारतीय पुनर्वास परिषद्‌ के अनुरूप अनुमान्य होगा, जो सम्प्रति निम्नवत्‌ हैः-

(A) शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि (कक्षा 1-5) के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता:-

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो)

अथवा

न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा स्तर मे द्वितीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो) जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ (भान्यता, मानदंड और क्रियाविधि) विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी०एल०एड०)

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा

अथवा

स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो);

परन्तुक:—

  1. कक्षा 1 से 5 तक लिए विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 05 प्रतिशत की छूट देय होगी।
  2. कक्षा 1-5 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड/मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी/आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इन्टरमीडिएट (50 अंकों के साथ) अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी।
  3. कक्षा 1-5 के लिए बांग्ला शिक्षकों के पदों पर इण्टर में 50 अंकों का बांग्ला अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक की योग्यता मान्य होगी।
  4. किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि/डिग्री भी विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होगा।

नोट:— शिक्षा विभाग, बिहार के पत्रांक-2223, दिनांक-07.12.2023 के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने के D.EL.ED की उपाधि मान्य नहीं होगी।

(B) विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि (कक्षा 6-8) :-

मध्य विद्यालयों में स्नातक कोटि (6-8) के विद्यालय अध्यापक की विषयवार निम्न पद होंगेः-

(क) गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक।
(ख) सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक।
(ग) भाषा विद्यालय अध्यापक।

(i) नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता निम्नवत्‌ होगी:-

स्नातक (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राष्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री) और प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)।

अथवा

कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बी.एड.

अथवा

न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.) जो इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ मान्यता, मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं चार वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी०एल०एड०)

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं चार वर्षीय बी,ए./ बी.एससी,एड. या बी.ए.एड. /बी.एससी.एड.

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा एक वर्षीय बीएड (विशेष शिक्षा)

अथवा

न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और तीन वर्षीय एकीकृत बीएड-एमएड।

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ बी.सी.ए. तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)/बीएड/ बी एड (विशेष शिक्षा) न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ एम.सी.ए. और तीन वर्षीय एकीकृत बीएड-एमएड।

अथवा

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ (मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियम, 2014 के तहत इंजीनियरिंग से स्नातक (जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो) तथा बीएड।

अथवा

B.Sc. (Bio-Technology) अथवा B.Sc (Electronics) तथा बीएड।

(ii) वर्ग 6-8 के भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा (Hons) /आनुषंगिक (Subsidiary) विषय के रूप में संबंधित भाषा विषय पठित हो

यथा:- संस्कृत भाषा के शिक्षक (संस्कृत में स्नातक ,/शास्त्री की उपाधि, उर्दू शिक्षक के लिए आलिम की उपाधि अथवा उर्दू में स्नातक)।

(iii) वर्ग 6-8 के सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर पठित हो।

(iv) वर्ग 6-8 के गणित एवं विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान (वनस्पति विज्ञान अथवा जन्तु विज्ञान) में से कोई दो विषय पठित हो।

परन्तुक:— शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) एवं बी,एड. (विशेष शिक्षा) के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद्‌ (आरसीआई) द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने हेतु 06 महीने का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा।

नोट:— शिक्षा विभाग, बिहार के पत्रांक-2223, दिनांक-07.12.2023 के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने के DELEd की उपाधि मान्य नहीं होगी।

(C) समान्य विषयों के लिए शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कक्षा 9 से 10 तक तथा कक्षा 6 से 10 तक (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग) के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता:-

विनिर्दिष्ट विषय//विषय समूह में कम से कम 50 प्रतिशत अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में (अथवा इसके समतुल्य) उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर (अथवा इसके समतुल्य) में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक/स्नातकोत्तर तथा 13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय-सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम-2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)।

अथवा

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से विनिर्दिष्ट विषय/विषय समूह में बी०ए०एड०//बी०एससी०एड० की चार वर्षीय उपाधि।

(D) शारीरिक शिक्षा विषय के लिए कक्षा 9-10 तक के विद्यालय अध्यापक एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कक्षा 6 से 10 तक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताः-

एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि।

अथवा

एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि तथा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अन्तर-विश्वविद्यालयी खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं अथवा ऐथलिटिक्स में सहभागिता।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक उपाधि तथा राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अन्तर-विश्वविद्यालयी खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं अथवा ऐथलिटिक्स में सहमागिता।

अथवा

अतिनियुक्त सेवारत अभ्यर्थी (अर्थात प्रशिक्षित शारीरिक अध्यापक/कोच) – 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2009 के अनुसार कम से कम 0 वर्ष का अध्यापन अनुभव।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक|

अथवा

एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक।

अथवा

ऐसा स्नातक, जिसने खेलकूद/खेलों में स्कूल, अन्तर कॉलेजिएट में भाग लिया हो अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 (10.12.2007 को अधिसूचित) के अनुसार एन.सी.सी. (सीः प्रमाण पत्र) पास किया हो।

अथवा

शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का स्नातक अर्थात बी.पी.एड. पाद्यक्रम (अथवा इसके समतुल्य)

अथवा

ऐसा स्नातक, जिसने खेलकूद/खेलों/ऐथलेटिक्स में राज्य/विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो।

अथवा

ऐसा स्नातक, जिसने अन्तर कॉलेजिएट खेलकूद/खेल प्रतियोगिताओं में पहला, दूसरा अथवा तीसरा स्थान प्राप्त किया हो/एन.सी.सी. (सी प्रमाण पत्र) का धारक हो अथवा जिसने जोखिमपूर्ण खेलकुद में बुनियादी पाठ्यक्रम पास किया हो।

अथवा

13.1.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 2002 के अनुसार खेलकूल विज्ञान, खेलकूल प्रबंध, खेलकूद कॉचिन, योगा, ओलंपिक शिक्षा, खेलकूद पत्रकारिता आदि में एक वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित स्नातक।

तथा

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम एक वर्वश की अवधि का स्नातक (बी.पी.एड.) अथवा इसके समतल्य।

(E) संगीत विषय के लिए कक्षा 9-10 तक एवं कक्षा 6 से 10 तक (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग) के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक

योग्यताः— न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातक-उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

(F) ललितकला विषय के लिए कक्षा 9-10 तक एवं कक्षा 6 से 10 तक (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग) के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक

शैक्षणिक योग्यताः— न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से ललित कला विषय में स्नातक-उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

(G) नृत्य विषय के लिए कक्षा 9-10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक

शैक्षणिक योग्यताः— न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से नृत्य शिक्षा में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

(H) कला १-19 तक के लिए विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता

(क) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक-उपाधि।

एवं

(ख) भारतीय पुनर्वास परिषद्‌ से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बी,एड. के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद्‌ के वैध सी;आर.आर. नं. धारित हो।

या

बी.एड. के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद्‌ से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट /डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में बी,एड के समकक्ष हो एवं भारतीय पुनर्वास परिषद्‌ के वैध सी,आर.आर, नंबर धारित हो।

एवं

(ग) अन्तर दिव्यांगता क्षेत्र में 06 माह का अध्यापन प्रशिक्षण।

परन्तुक:— भारतीय पुनर्वास परिषद्‌ के द्वारा अन्तर दिव्यांगता क्षेत्र में 06 माह का अध्यापन प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति के लिए उक्त अहर्ता को इस शर्त के साथ शिथिल रखा जायेगा कि संबंधित उम्मीदवार नियुक्ति के उपरांत उक्त प्रशिक्षणचर्या के निर्धारण की रिथिति में इसे प्रशिक्षणचर्या प्रारंम होने की तिथि से 02 वर्ष के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। इस पशिक्षणचर्या को पूर्ण करने हेतु यथा आवश्यक (अधिकतम 06 माह तक) सवैतनिक अवकाश मान्य होगा।

कक्षा 09 से 10 तक एवं कक्षा 6 से 10 तक (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग) के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 05 प्रतिशत की छूट देय होगी।।

(I) कक्षा 9 से 10 तक एवं कक्षा 6 से 10 तक (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग) के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत्‌ होगाः—

(i) गणित:— शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या- 956, दिनांक-29.05.2023 के आलोक में “स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी/इलेक्ट्रोनिक्स/कंप्यूटर साइंस/रसायन विज्ञान/सांख्यिकी विषय में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर पढित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो”।

शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या-1010, दिनांक-08.06.2023 के आलोक में यह स्पष्ट किया जा है कि स्नातक स्तर पर कम्प्यूटर साईंस में बी.सी.ए. की योग्यता को सम्मिलित माना जायेगा।

(ii) विज्ञान:— स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान (प्राणि विज्ञान), वनस्पति विज्ञान एवं रसायनशास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो।

शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या-1154, दिनांक-21.06.2023 के आलोक में जिव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायनशास्त्र के अलावा Biotechnology/Microbiology को भी समाहित किया जाता है।

(iii) सामाजिक विज्ञान:— स्नातक स्तर पर सहायक विषय/प्रतिष्ठा विषय के अन्तर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र में से किसी दो विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो।

  • सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र में किसी दो विषय जिसमें से एक विषय इतिहास या भूगोल विषय अनिवार्य है, का चयन सामाजिक विज्ञान विषय के परीक्षा में कर सकते हैं।
  • शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या-1154, दिनांक-21.062023 के आलोक में सामाजिक विज्ञान के अन्तर्गत इतिहास विषय के समकक्ष प्राचीन इतिहास माना जायेगा।

भाषा से संबंधित विषय माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा (Hons)/आनुषांगिक (Subsidiary) विषय के रूप में पढित हो।

(J) शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए सामान्य विषयों के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता:—

विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर(अथवा इसके समतुल्य) तथा 13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय-सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम-2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर (अथवा इसके समतुल्य) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से बी०ए०एड०,/बी०एससीठएड०।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर (अथवा इसके समतुल्य) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से बी०ए०एड०,/बी०एससीठएड०।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समक्ष ग्रेड के साथ विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर तथा 03 वर्षीय एकीकृत बी०एड०- एमठएड०।

परन्तुक:— शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कक्षा 11 से 12 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 05 प्रतिशत की छूट देय होगी।

(K) शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत्‌ होगा:—

Posts (Subject)Subjects at Post Graduate Level
PhysicsPhysics/Electronies/Applied Physics/Nuclear Physics
ChemistryChemistry/Biochemistry
EconomicsEconomies/Applied Economics/Business Economics
CommerceMaster’s Degree in Commerce. However, a holder of a Degree of M.Com in applied/ Business Economics shall not be eligible.
Boiany/Zocloayशिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या-1010, दिनांक-08.06.2023 के आलोक में Botany/Zoology/Life Seience/Bio Science/Geneties/Micro Biology/Biotechnology/Molecular Bilogy/Plant Physiology.
MathMathematics/ Applied Mathematics

(L) शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कक्षा 11 से 12 तक एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग हेतु कक्षा 6 से 10 में कम्प्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता:—

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से प्राप्त उपाधि:—

डी०ओ०इ०ए०सी०सी० से स्तर ‘ए’ एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ए०आइ०्सी०्टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी0ई0 (कम्प्यूटर साइंस,/आई0टी0) या बी,टेक. (कम्प्यूटर साइंस,/आई0टी0) अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से डिग्री।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ए०आइसी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी बी0ई0 या बी०्टेक० की उपाधि तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साईस में स्नातकोत्तर/एम०्सी०ए० या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साईं में स्नातक/बी०सी०ए० या समकक्ष एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि।

अथवा

‘डी०ओ०्इ०ए०सी०सी० से स्तर ‘B’ एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि।

अथवा

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से डी०ओ०इ०ए०्सी०्सी० से स्तर ‘सी’ तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।

अथवा

एम०सी०ए का तीन वर्षीय कोर्स (6 सेमेस्टर)।

परन्तुक:—

  1. कक्षा 11 से 12 तक एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग हेतु कक्षा 6 से 10 तथा कक्षा 11 से 12 तक के लिए कम्प्यूटर विज्ञान विषय के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हंताक में 05 प्रतिशत की छूट देय होगी।
  2. कम्प्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बी०एड की योग्यता अनिवार्य नहीं है।

(M) संगीत विषय के लिए कक्षा 11-12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता:—

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर-उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

(N) कक्षा 11 से 12 तक वाणिज्य संकाय/विषय में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता परीक्षा के संबंध में:—

वाणिज्य संकाय में तीन विषय क्रमशः EPS (उद्यमिता), Accountancy (लेखाशास्त्र) एवं Business Study (बिजनेश स्टडी) में नियुक्ति की जायेगी। इस हेतु वाणिज्य (Commerce) में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी उक्त तीन विषयों में से किसी एक विषय में नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं। परन्तु EPS (उद्यमिता) अथवा Accountancy (लेखा) अथवा Business Study (बिजनेश स्टडी) विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अम्यर्थी संबंधित विषय में ही नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे

(N) विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की मान्यता से संबंधित उपबंध:—

  • केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड से निर्गत मैट्रिक अथवा समकक्ष एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र मान्य होगा।
  • केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधिनियम से गठित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र मान्य होगा।
  • NCTE अधिनियम, 1969 के प्रवृत होने के पूर्व केन्द्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अथवा NCTE अधिनियम के प्रवृत होने के उपरांत NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा वैसे राज्य/कंन्द्रशासित प्रदेश जहां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ (NCTE) अधिनियम भावी नहीं है, उस राज्य//केन्द्रशासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(P) स्नातकोत्तर के समतुल्य अर्हता से संबंधित स्पष्टीकरण:—

मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना या बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त फाजिल की उपाधि उर्दू /फारसी/अरबी विषय के लिए स्नातकोत्तर के समतुल्य एवं कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा प्रदत्त आचार्य की उपाधि संस्कृत विषय के लिए स्नातकोत्तर के समतुल्य मानी जाएगी।

(Q) स्नातक के समतुल्य आर्हता से संबंधित स्पष्टीकरण:—

मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय या बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त आलिम की उपाधि उर्दू /फारसी,/अरबी विषय के लिए स्नातक के समतुल्य मानी जाएगी। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा द्वारा प्रदत्त शास्त्री की उपाधि संस्कृत विषय के लिए स्नातक के समतुल्य मानी जाएगी।

नोट:— ऊपर दी गयी सभी जानकारियां शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत सभी विद्यांलय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अहर्ता के बारे में थी, अब हम आयु सीमा के बारे में समझते हैं

आयु सीमा:—

  • सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट-ऑफ-तिथि 01.08.2023 होगी।
  • शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापक (कक्षा 1 से 8) एवं शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालय (कक्षा 6 से 8) के अध्यापक के लिए कट-ऑफ-तिथि 01.08.2023 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा शिक्षा विभाग के माध्यमिक (कक्षा 9 से 10) माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 11 से 12) के अध्यापक तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग के कक्षा 6 से 10 तक एवं कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 01.08.2023 को 21 वर्ष है।
  • उपरोक्त सभी पदों के लिए अधिकतम आयु अनारक्षित (पुरुष) 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) एवं अनारक्षित महिला- 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)- 42 वर्ष।
  • वार्धक्य सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है।

परन्तुक:—

  1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापकों के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकत्प ज्ञापांक-2974, दिनांक-16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-22218, दिनांक-12.12.2022 के आलोक में बिहार सरकार के ऐसे सरकारी सेवक (बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक), जो तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षो की छूट अनुमान्य है, परन्तु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तबतक अधिकतम 05 (पांच) अवसरों का उपभोग नहीं किया गया हो।
    • बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वार निर्मत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-22218 दिनांक 12.12.2022 के आलोक में सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरान्त उनकी पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम कुल 05 (पांच) अवसर ही अनुमान्य होंगे। उपयुक्त निर्धारित पाँच अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारम्भ होगी। पूर्व में उपभोग कर लिये गये अवसरों की एलर्दर्थ उपेक्षा की जाएगी।
  2. शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अध्यापक पद के रिक्ति के लिए पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अन्तर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु सीमा शिथिल रहेगा।
  3. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-962, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्मत प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा
  4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक- 2447, दिनांक- 06.03.1990 के आलोक में; भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्तें कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो। भुतपुर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्तिथि में ततसंबन्धित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य हैं

नोट:— ऊपर दी गयी सभी जानकारियां आयु सीमा के बारे में थी, अब चयन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से समझते हैं

चयन प्रक्रिया:—

लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के आघार पर।

➣ चयन प्रक्रिया:—

(i) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम निम्नलिखित होंगेः—

पत्रविषयकुल प्रश्नप्रश्नों की संख्यापरीक्षा की अवधिकुल अंकअभ्युक्ति
1.भाषा (अहर्ता) एवं समान्य अध्ययन150भाग-I- 130
भाग-II- 120
02:30 घंटे150प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5) के लिए

➣ यह पत्र दो भाग में होंगे यथा- भाग-I एवं भाग-II

➣ भाग-I भाषा (अहर्ता) के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी /उर्दू /बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अरहतांक कम से कम 30 प्रतिशत अनिवार्य होगा।

➣ भाग-II समान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल हैं।

➣ उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT/NCERT से सम्बन्धित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा।

➣ सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा।
2.भाषा (अहर्ता) एवं समान्य अध्ययन एवं विषय150भाग-I- 30
भाग-II- 40 एवं
भाग-III- 80
02:30 घंटे150शिक्षा के अन्तर्गत मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए (वर्ग 6-8)

➣ यह पत्र तीन भाग में होंगे यथा- भाग-I, भाग-II एवं भाग-III

➣ भाग-I भाषा (अहर्ता) के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी /उर्दू /बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30 प्रतिशत अनिवार्य हो।

➣ भाग-II समान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल हैं।

➣ भाग-III समान्य अध्ययन के लिए मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना हैः- गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी।

Note:— शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वर्ग 6-8 के सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी यदि Section- 1 में इतिहास विषय का चयन करते हैं, तो Section- 2 में भूगोल,/ अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे और यदि अभ्यर्थी द्वारा Section- 1 में भूगोल विषय का चयन करते हैं, तो Section-II में अर्थशास्त्र,/राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे।

उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT/NCERT से सम्बन्धित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा।
3.भाषा (अहर्ता) एवं समान्य अध्ययन एवं विषय150भाग-I- 30
भाग-II- 40 एवं
भाग-III- 80
02:30 घंटे150शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों तथा विशेष विद्यालय अध्यापक (वर्ग 9 से 10) एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत के लिए (वर्ग 6-10)

➣ यह पत्र तीन भाग में होंगे यथा- भाग-I, भाग-II एवं भाग-III

➣ भाग-I भाषा (अहर्ता) के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी /उर्दू /बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30 प्रतिशत अनिवार्य हो।

➣ भाग-II समान्य अध्ययन के लिए एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल हैं।

➣ भाग-III समान्य अध्ययन के लिए शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक (वर्ग 9 से 10) के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है:- हिन्दी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, ललितकला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत एवं सामाजिक विज्ञान।

Note:—
(i) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के वर्ग 6 से 10 के लिए विषय पत्र संगीत/कला एवं कम्प्यूटर को छोड़कर। संगीत/कला विषय के लिए संगीत एवं ललितकला को सम्मिलित कर परीक्षा ली जायेगी।
(ii) शिक्षा विभाग के वर्ग 9-10, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के वर्ग 6-10 के सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी यदि Section-I में इतिहास विषय का चयन करते हैं, तो Section-II में भूगोल, अर्थशास्त्र/राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे और यदि अभ्यर्थी द्वारा Section-I में भूगोल विषय का चयन करते हैं, तो Section-II में अर्थशास्त्र/ राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे।

उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT/NCERT से सम्बन्धित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा।
4.भाषा (अहर्ता) एवं समान्य अध्ययन एवं विषय150भाग-I- 30
भाग-II- 40 एवं
भाग-III- 80
02:30 घंटे150शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुजनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों (वर्ग 1-12) के लिए

➣ यह पत्र तीन भाग में होंगे यथा- भाग-I, भाग-II एवं भाग-III

➣ भाग-I भाषा (अहर्ता) के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी / उर्दू /बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30 प्रतिशत अनिवार्य हो।

➣ भाग-II समान्य अध्ययन के लिए एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल हैं।

➣ भाग-III समान्य अध्ययन के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना हैः- हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कम्प्यूटर साईंस, बिजनेस स्टडीज, एकाउंटेंसी, संगीत एवं उद्यमिता।

उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT/NCERT से सम्बन्धित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा।
  • भाषा (अर्हता) भाग-1 Qualifying होगा।
  • सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जानेवाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय (MCQ Objective) आधारित होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक (Negative Marking) नहीं होगा।

Note:— बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली, 2023 की कंडिका-7(V) के आलोक में परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा।

  • “कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक संख्या-234, दिनांक 10.07.2007 एवं पत्रांक 6706, दिनांक 01.10.2000 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे परीक्षा से बाहर हो जायेंगे” के साथ निम्नलिखित संशोधन “परन्तु कुल रिक्तियों अथवा कुल अभ्यर्थी दोनों में से जिसकी संख्या कम हो उसके कम से कम 75% तक (निम्नतर पूर्णाक में) अनुशंसा भेजने हेतु आवश्यकतानुसार उक्त अर्हतांक अम्यर्थी हित में इस हद तक शिथिल रहेगा” को सम्मिलित किया जाता है।
  • उक्त लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मू्यांकन का प्रावधान नहीं है।
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मेधा सूचि:—

शिक्षा विभाग/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत विद्यालय अध्यापकों के लिए मेधा सूची का निर्धारण:— लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक (भाग-II एवं भाग-III) के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय (भाग-III) का प्राप्तांक तथा चयनित विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाषा (अर्हता) (भाग-1) विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेघा-क्रम निर्धारित होगा। भाषा (अर्हता) (भाग-1) विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी।

➣ अभ्यर्थी किसी एक ही विषय का चयन कर सकते हैं, जिस विषय में उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया है। यदि अभ्यर्थी एक या एक से अधिक विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हुये हों, उस स्थिति में भी अभ्यर्थी अपनी इच्छा से एक ही विषय का चयन कर सकते हैं।

नोट:— नोटः-औपबंधिक परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात्‌ पूरक परीक्षाफल प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

साक्षात्कार:—

इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

अधिमानता:—

  • प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में एक से अधिक अध्यापक के पदों के लिए आवेदन देने की स्थिति में अपने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र के अनुरूप ही संवर्गों की प्राथमिकता (Priority) अंकित करते हुए एक ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करेंगे। सभी अभ्यर्थियों को अर्हता के अनुसार विद्यालय अध्यापक के विभिन्‍न श्रेणियों की अधिमानता ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की जानी है।
  • मेधाक्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों के द्वारा विद्यालय अध्यापक के लिए दी गई अधिमानता एवं रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर उन्हें एक पद ही आवंटित किया जायेगा। किसी एक अधिमानता के संवर्ग आवंटित हो जाने के पश्चात्‌ शेष अन्य संवर्गों में अभ्यर्थित्व पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसपर अम्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी। इस आशय की घोषणा अम्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन में करना होगा।
  • शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों को आवेदन करने के समय तीन जिला का अधिमानता अवरोही क्रम में देना होगा। सफल अभ्यर्थियों के लिए जिला के लिए दी गई अधिमानता एवं मेघा के आधार पर उन्हें जिला का आवंटन किया जायेगा। अम्यर्थी के मेधा के अनुसार तीनों अधिमानता में से किसी के प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला (Alphabetical) के अनुसार रिक्त पद वाला जिला आवंटित की जायेगी।
  • शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों के चयन के पश्चात्‌ चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के पश्चात्‌ पदस्थापन Merit-cum-choice के आधार पर संबंधित जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा, परन्तु मैधा के आधार पर अधिमानता के विद्यालय में रिक्ति नहीं होने पर उपलब्ध रिक्ति के अनुसार किसी भी विद्यालय में पदस्थापन किया जा सकेगा।

नोट:— ऊपर दी गयी सभी जानकारियां चयन प्रक्रिया के बारे में थी, अब अन्य महत्पूर्ण निर्देशों को समझते हैं

अन्य निर्देश:—

  • कोई अभ्यर्थी शिक्षा विभाग के बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तारण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023 के आलोक में अधिकतम 3 (तीन) बार परीक्षा में भाग ले सकेगा।
  • आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा, नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जाँच के उपरान्त प्रशासी विमाग संतुष्ट न हो जाय, की अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिये सभी दृष्टियों से उपयुक्त है।
  • आयोग द्वारा विज्ञापित ऑनलाइन आवेदन पत्र में विद्यालय अध्यापक अम्यर्थी द्वारा योग्यता से संबंधित स्व-घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जायेगा।

Note:— बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली, 2023 की कंडिका-7(V) के आलोक में परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा।

  • (क) पत्र/विषयों का स्तर एवं विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाईट wovw.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।
  • (ख) आयोग के विज्ञापन के आलोक में प्राप्त आवेदनों में अम्यर्थियों द्वारा शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं अन्य योग्यता संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जायेगी। आयोग के द्वारा तैयार औऑपबंधिक मेघासूची शिक्षा विभाग /अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को भेजने के पश्चात्‌ अभ्यर्थियों द्वारा योग्यता संबंधी आवेदन में किये गये दावे की सत्यता की जाँच विभाग अपने स्तर पर करने के पश्चात्‌ नियुक्ति की कार्रवाई करेगा। आवेदक के दावे और उनके द्वारा प्रस्तुत कागजातों के सत्यापन के पश्चात्‌ मेघासूची को प्रशासी/शिक्षा विभाग संशोधित कर सकेगा।

नोट:— हमने अभी तक निर्देशों के बारे में बताया अब हम निचे आपको आरक्षण के बारे में बताने जा रहे हैं

आरक्षण:—

  • (i) ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा एवं आरक्षण का लाभ बिहार राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं इस नियमावली के अनुसार और बिहार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।
  • (ii) (A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगाः—
    • जाति प्रमाण-पत्र
    • स्थायी निवास संबंधित प्रमाण-पत्र
  • (B) पिछड़ा वर्ण एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में; अपने स्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित अंचल अधिकारी,/राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र मान्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी,“राजरव अधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/स्थायी निवास/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण- पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्र सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
  • (iii) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरुष पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात्‌ ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। अन्यथा आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

आरक्षित कोटि निम्नवत्‌ हैः—

क्र.संआरक्षित कोटिऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटिकोटि कोट
1.अनारक्षित (Unreserved)UR01
2.अनुसूचित जाति (Schedule Caste)SC02
3.अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribe)ST03
4.अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Extremly Backward Class)EBC04
5.पिछड़ा वर्ग (Backward Class)BC05
6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section)EWS06
  • (iv) (A) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-962, दिनांक- 22.01.2001 के आलोक में दिव्यांगों को क्षैतिज आरक्षण देय है। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत वैध दिव्यांगों प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा उनको दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा। बहुदिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली, 2017 (The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017) में वर्णित विहित प्रपत्र फार्म (Form VI) में सक्षम प्राधिकार द्वार निर्गत बहुदिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा बहुदिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाम देय नहीं होगा।
  • (B) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-10668, दिनांक-29.06:2022 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग (PwBD) अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने के स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची-॥ में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
  • (v) इस नियमावली “बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशत) नियमावली, 2023 के आलोक में प्राथमिक विद्यालय 1-5 तक एवं मध्य विद्यालय 6-8 तक के अध्यापक के लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत आरक्षित होगा। विषम संख्या रहने पर अंतिम पद महिला के लिए चिन्हित किया जायेगा। माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9-10 तक, विशेष विद्यालय अध्यापक वर्ग-9 से 10 उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ग 11-12 तक के अध्यापकों के लिए तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के विद्यालय अध्यापकों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-2342, दिनांक-15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।
  • (vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2526, दिनांक- 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को 2% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-11687, दिनांक-30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/ पोती/नाती/ नतीनी होने का) प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए (स्तंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं हैं)।
  • (vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या- 2622 दिनांक- 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का लाभ लेने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वार प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-। (प्रपत्र-I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आय एवं परिसम्पति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा। सभी वांछित प्रमाण-पत्र यथा शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता/दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि-25.02.2024 तक का निर्गत होना आवश्यक है। यदि विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन देने का प्रावधान दिया जाता है, तो उससे उक्त अर्हता/ पात्रता संबंधी कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगी

Note:— (1) ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अम्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संघारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है, तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाभ देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएँ/शर्त /जानकारी,/ किसी प्रकार का छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा।

Note:— (2) आयोग द्वारा किसी भी समय माँगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:—

  • मैट्रिक का प्रमाण-पत्र/अंक पत्र (जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए)।
  • विज्ञापन के अनरूप शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता//दक्षता परीक्षा उत्तीर्णता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र।
  • विज्ञापन के अनरूप शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता,/दक्षता परीक्षा उत्तीर्णता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत अंक-पत्र।
  • पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र) (दावा करने की स्थिति में)।
  • पिछड़ा वर्ग /अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित घोषणा पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर)। (दावा करने की स्थिति में)।
  • अनुसूचित जाति,/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)।
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण-पत्र। (दावा करने की स्थिति में)।
  • दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र। (दावा करने के स्थिति में)।

Note:— बिहार राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्गत अथवा परामर्शित/संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। अन्यथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र (Civil Surgeon/CMO द्वारा निर्गत) समर्पित करने की स्थिति में उम्मीदवारी औपबंधिक मानी जायेगी तथा चयन के पूर्व दिव्यांगता प्रमाण पत्र को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से संपुष्ट कराना अनिवार्य होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र असंपुष्ट अथवा गलत पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

  • सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-10668, दिनांक-29.06.2022 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग (PwBD) अम्यर्थियों को श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने के स्थिति में उपयुक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची-वा में शपथ पत्र।
  • भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र।
  • सरकारी सेवकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र।
  • स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोतापोती/ नाती,/ नतीनी होने का) प्रमाण-पत्र। (दावा करने की स्थिति में)।
  • केन्द्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हो तो परीक्षा में भाग लेने हेतु सक्षम प्राथिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate) |
  • फोटोयुक्त पहचान पत्र (आधार कार्ड)।
  • हाल का खिंचा हुआ 2 (दो) फोटो।
  • लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किये गये आवेदन की प्रति।
  • लिखित परीक्षा के लिए निर्गत e-Admit card की प्रति।

प्रमाण पत्रों की जाँचः

  • नियुक्त प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि वे नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता/दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्रों सहित अन्य प्रमाण पत्रों की यथा आवश्यक जाँच करा लेंगे।
  • प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द करते हुए वेतनादि के मद में दिए गए राशि की वसूली बिहार एण्ड उड़िसा पब्लिक डिमान्ड रिकॉवरी एक्ट, 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

शुल्क:

अभ्यर्थियों को प्रत्येक वर्ग के अनुसार (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के लिए अलग से परीक्षा शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है). कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाना हैं:

कोटिशुल्क
सामान्य अभ्यर्थियों के लिए750/- (सात सौ पचास) रूपये
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए200/- (दो सौ) रूपये
सभी आरक्षित/अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए200/- (दो सौ) रूपये
दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% या उससे अधिक) के लिए200/- (दो सौ) रूपये
अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए750/- (सात सौ पचास) रूपये

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्‍न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

Note:—

(i) Biometric fee 200/-(दो सौ) रूपये प्रति वर्ग

वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आघार संख्या (Aadhaar No) अंकित किया जाता है, उन्हें Biometric fee के रूप में 200/- (दो सौ) रूपये अतिरिक्त शुल्क प्रति पद का भुगतान नहीं करना होगादस्तावेज सत्यापन की सुगमता हेतु पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या (Aadhaar No.) अंकित किया जाना अपेक्षित है। साथ ही आधार लिंक मोबाईल संख्या का अंकन किया जाना अपेक्षित है। आधार लिंक मोबाईल नम्बर नहीं होने की स्थिति में यथाशीघ्र मोबाईल नम्बर को आधार से लिंक करा लें। परीक्षाफल के प्रकाशन के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थी के मोबाईल पर यदि OTP की समस्‍या उत्पन्न होती है एवं दस्तावेज सत्यापन में असफल होने पर उनकी पात्रता प्रभावित होगी

(ii) वैसे सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी /अनारक्षित महिला अभ्यर्थी, जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण, दिव्यांगता एवं बिहार राज्य के स्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को इस संदर्म में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थीता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वंय निर्णय ले सकते हैं

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:

रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान प्रारम्भ करने की तिथि10.02.2024 से 23.02.2024 तक
शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान की अंतिम तिथि25.02.2024
ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि10.02.2024
ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि25.02.2024 (अविस्तारणीय)
  • ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को सभी संबंधित प्रमाण-पत्र / कागजात को PDF Format में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है।
  • ऑनलाइन आवेदन पत्र में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2023 के रिजल्ट कार्ड नम्बर के स्थान पर BSEB Unique ID No एवं निर्गत तिथि के स्थान पर परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि अंकित करेंगे।
  • ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के लिए CTET उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र/अंक पत्र में अंकित Serial No. एवं निर्गत तिथि अंकित करेंगे।
  • अभ्यर्थी यदि एक से अधिक विभाग के पद हेतु आवेदन करते हैं, तो ऑनलाइन आवेदन हेतु भुगतान करने से पूर्व उम्र संबंधी शर्तों से आश्वस्त होने उपरान्त ही भुगतान करे। अन्यथा की स्थिति में Over Age होने पर उम्मीदवारी रदद्‌ कर दी जायेगी एवं भुगतान राशि वापस नहीं की जायेगी।
  • अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः: हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन/कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
  • अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गये शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता तथा शिक्षक पात्रता / दक्षता परीक्षा, अनुभव एवं आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जायेगी। ऑनलाइन आवेदन में भरे गये प्रमाण पत्रों की जाँच नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।
  • ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश आयोग के आधिकारिक वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in/www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे

(A) Registration के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन पेमेंट करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि Registration में प्रविष्ट की गई सारी सूचनाएँ सही है। यदि Registration में की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगत होती है तो Cancel करते हुए नये सिरे से Registration कर सकते हैं।

(B) Application Form Submit करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः Login कर Dashboard पर उपलब्ध Download filled Application Section से भरा हुआ आवेदन Download कर सकते हैं।

नोट:— (i) वैसे अभ्यर्थी, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो फिर भी किसी त्रुटि के दृष्टिगत अपना आवेदन Cancel करना चाहते हों, वे ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व अपने Application को Cancel करते हुए उसी Mobile No/Email ID से दूसरा रजिस्ट्रेशन एवं नये सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जायेगा।

(ii) ऑनलाइन आवेदन के क्रम में किसी भी स्तर पर Edit करने का कोई प्रावधान नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

ऑनलाइन आवेदन में भरे गये सूचनाओं का मूल प्रमाण-पत्र/अंक पत्र से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

(iii) अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करेंगे।

(iv) ऑनलाइन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई०डी0 अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल अंकित नहीं करेंगे।

(v) मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा की अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया है।

(vi) इन्टरनेट या बैंकिग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अम्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

(vii) अभियर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट (अच्छी) तस्वीर Webcam के माध्यम से खींच कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

(viii) अभियर्थी हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।

(ix) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-10658, दिनांक-29.06.2022 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग (PwBD) अम्यर्थियों को श्रुतिलेखक का दावा करने के स्थिति में ऑनलाइन आवेदन में अंकित श्रुतिलेखक की आवश्यकता है या नहीं (Yes/No) को Select करने के पश्चात्‌ ही श्रुतिलेखक (Scribe) उपलब्ध कराया जायेगा।

(x) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन फोटोग्राफ की पाँच प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।

(xi) ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान//असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

(xii) इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को डैश बोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण-पत्र निश्चित रुप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अहर्ता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

Now candidates can appear for the qualifying exam 5 times

महत्वपूर्ण निर्देश:

  • अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः Login कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध “Download Filled Application Section” से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र/ कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी मी समय या आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।
  • ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न प्रमाण-पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण-पत्रों के सामने अभ्यर्थी प्रमाण-पत्र निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे।
  • आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं मानी जायेगी। अभ्यर्थियों की अहर्ता के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।
  • शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता तथा शिक्षक पात्रता दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन-पत्र में किया है।
  • इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bihnic.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
  • इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त अलग से, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे तथा परीक्षा शुल्क भुगतान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
  • आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
  • आवेदक आवेदन पत्र भरने के पश्चात्‌ पूरी तरह संतुष्ट हो लें कि उनके द्वारा भरी गई सभी प्रविष्टियाँ आवेदन पत्र में अंकित हो गई है। अधूरा भरा गया आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा और इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे। आवेदन पत्र में यदि किसी प्रविष्टि में कमी पाई जायेगी तो इसमें सुधार हेतु अभ्यर्थी को किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जायेगा। ऐसी परिस्थिति में आवेदक /अभ्यर्थी को नया फार्म (आवेदन पत्र) भरना होगा एवं इसके लिये अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अपूर्ण एवं गलत तथ्य / प्रविष्टि अंकित कर दी गयी हो उसके आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो उक्त कृत्य को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी एवं भविष्य में आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा।

BPSC TRE 3.0 के लिए कैसें करें अप्लाई

  • रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने के बाद उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाना होगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर जाते ही आपको लेटेस्ट अपडेट के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको BPSC TRE 3.0 | BPSC TRE 3.0 Notification PDF Download एप्लीकेशन ऑनलाइन के लिंक पर जाना होगा।
  • अगले पेज पर आप पहले रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फिर आवेदन पत्र भर सकते हैं।
  • आवेदन के बाद उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एक प्रिंटआउट अपने पास रखें।

हमने इस पोस्ट के माध्यम से BPSC TRE 3.0 Notification PDF Download In Hindi | BPSC TRE 3.0 Notification PDF Download के बारे में पूरी जानकारी दी हैं, हमें उम्मीद हैं की आपको हमारे इस पोस्ट से अवश्य ही सहायता मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा BPSC TRE 3.0 Vacancy 2024 Notification, Apply Date, Exam Date, Syllabus, Salary, Seats, & Documents आर्टिकल पढ़ सकते हैं, धन्यवाद।

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