बिहार में पहली बार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में नया आरक्षण कानून लागू होगा, परीक्षा के पहले दो चरणों में पहले से मौजूद आरक्षण नियम का पालन किया गया था। इस बार बीपीएससी की ओर से जारी तीसरे चरण की भर्ती परीक्षा में रिक्तियां नये आरक्षण नियमों के तहत भरी जायेंगी।
BPSC आयोग के सचिव रवि भूषण ने कहा कि बिहार में पहली बार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में नये आरक्षण नियम का पालन किया जायेगा। हालांकि सबसे पहले कृषि विभाग के अंतर्गत रिक्तियों के लिए नए आरक्षण नियमों के मुताबिक आवेदन लिए गए हैं, इसका लाभ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को मिलेगा।
किसके लिए कितना आरक्षण
नए आरक्षण नियमों के मुताबिक ईबीसी अभ्यर्थियों को 25 फीसदी, पिछड़ा वर्ग को 18 फीसदी, एससी को 20 फीसदी, एसटी को दो फीसदी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दस फीसदी का लाभ मिलेगा।
जानकारी के मुताबिक इस बार 87 हजार वैकेंसी में से सबसे ज्यादा अभ्यर्थी हायर सेकेंडरी में आने की संभावना है. राज्य में सैकड़ों स्कूलों को उच्च माध्यमिक स्कूलों में अपग्रेड किया गया है, इनमें शिक्षकों की कमी है। पहली से पांचवीं कक्षा में सबसे कम रिक्तियां होने की उम्मीद है। आवेदन 10 फरवरी 2024 से 23 फरवरी 2024 तक खुला रहेगा।
इस सप्ताह रिक्तियां उपलब्ध होंगी
आयोग की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया के तीसरे चरण की विज्ञप्ति जारी कर दी गयी है, Bihar Public Service Commission आयोग के परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि अभी रिक्तियों की संख्या नहीं भेजी गयी है। उम्मीद है कि इस सप्ताह रिक्तियां उपलब्ध हो जाएंगी। कितने विषयों की होगी परीक्षा? इसकी जानकारी भी शिक्षा विभाग से पत्र मिलने के बाद ही मिल पायेगी।
हालांकि, इस बार विषयों की संख्या कम होगी, इस बार सिर्फ दो विभागों शिक्षा विभाग और एससी-एसटी कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में ही रिक्तियां निकाली जाएंगी।
शिक्षक नियुक्ति नियमावली के मुताबिक हजारों अभ्यर्थियों को दो और मौके मिलने की संभावना है। इधर, शिक्षा विभाग और बीपीएससी के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभ्यर्थियों को दो अतिरिक्त मौके दिये जायेंगे। Bihar Education Department ने पहली बहाली के दौरान जो नियमावली बनायी थी, उसमें तीन मौकों का जिक्र किया गया था। इधर, उम्मीदवार उन्हें पांच मौके देने के लिए कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैंपेन चला रहे हैं।