Bihar Fasal Sahayata Yojana: बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत मिलते हैं 7500 रुपये, ऐसे कर सकते हैं आवेदन, ये है पात्रता

Bihar Fasal Sahayata Yojana | बिहार राज्य सरकार किसानों के लिए कई आर्थिक कल्याण योजनाएं चलाती है, जिनमें से एक है राज्य फसल सहायता योजना। इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को फसल खराब होने या नुकसान होने पर आर्थिक मुआवजा देती है।

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खास बात यह है कि इसमें सब्जी की फसल को भी शामिल किया गया है. अगर किसानों की फसल 20 फीसदी तक खराब हो जाती है तो उन्हें 7500 रुपये का मुआवजा मिलता है। अगर 20 फीसदी से ज्यादा फसल का नुकसान होता है तो सरकार 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा देगी।

Bihar Fasal Sahayata Yojana | बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत 7500 रुपये मिलते हैं।

राज्य फसल सहायता योजना के तहत रैयत, गैर रैयत, आंशिक रैयत या गैर रैयत किसान आवेदन कर सकते हैं। किसान को बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसके पास भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र होना चाहिए।

इसके अलावा गैर रैयत किसानों के पास वार्ड सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित स्वघोषणा पत्र होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान की फसल का पंजीकरण पहले से होना चाहिए।

अगर दस्तावेजों की बात करें तो किसान के पास आधार कार्ड, कृषि दस्तावेज, बैंक विवरण, फसल नुकसान के बारे में स्व-घोषणा पत्र होना आवश्यक है।

ऐसे करें आवेदन

  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले सहकारिता विभाग की बिहार राज्य फसल सहायता योजना की साइट https://pacsonline.bih.nic.in/fsy/Login.aspx पर जाएं.
  • अगर पहले से रजिस्टर्ड हैं तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगइन करें या ‘पासवर्ड पाने के लिए’ विकल्प पर क्लिक करें।
  • यहां कृषि विभाग का किसान पंजीकरण नंबर दर्ज करें।
  • इसके बाद आगे मांगी गई जानकारी भरें और अंत में सबमिट पर क्लिक करें।
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