Bihar Education Department: बिहार के सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल के रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग ने शुरू की नई व्यवस्था, बिना परीक्षा प्रिंसिपल बनने का मौका

बिहार के स्कूलों में बेहतर शिक्षा और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए Bihar Education Department की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं, इसी कड़ी में विभाग ने अब राज्य के सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल के खाली पदों को भरने के लिए नई व्यवस्था शुरू करने का फैसला किया है।

जिसके तहत अब मध्य विद्यालय में पदस्थापित स्नातकोत्तर योग्यताधारी स्नातक (प्रशिक्षित) शिक्षक अपने वेतनमान पर प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थापित होंगे। यह नियुक्ति पूर्णकालिक होगी, इस संदर्भ में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। नई व्यवस्था लागू करने के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने यह आदेश जारी किया है। आदेश में मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों को 10 सितंबर 2023 तक भरने को कहा गया है।

शिक्षकों को उनके ही वेतनमान में पदस्थापित किया जायेगा

शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक जिलों में प्रधानाध्यापक और स्नातक (प्रशिक्षित) वेतनमान के पद पर प्रोन्नति के लिए प्राथमिकता सूची उपलब्ध होगी। इसे ध्यान में रखते हुए स्नातक प्रशिक्षित एवं बेसिक कोटि के शिक्षकों को उनके ही वेतनमान में पदस्थापित किया जायेगा।

वहीं, यदि प्रधानाध्यापक एवं स्नातक (प्रशिक्षित) वेतनमान के लिए कोई वरीयता सूची नहीं है या उपलब्ध रिक्त पदों से कम है, तो इसे पूर्व में निर्धारित मानदंड के अनुसार तैयार किया जा सकता है।

इस लिए लिया गया ये फैसला

प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने अपने आदेश में कहा कि प्रारंभिक विद्यालयों में जिला संवर्ग के तीन पद बुनियादी कोटि, स्नातक प्रशिक्षित कोटि और प्रधानाध्यापक कोटि हैं। इसमें मूल कोटि के पद सीधी नियुक्ति से भरे जाने थे, स्नातकों के पदों को प्रशिक्षित किया जाना था तथा प्राचार्यों के पदों को पदोन्नति द्वारा भरा जाना था।

जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक नहीं होने के कारण इनसे संबंधित कई पद रिक्त हैं, इससे स्कूलों के प्रबंधन में दिक्कत आ रही है। मध्य विद्यालयों में भी शिक्षकों की कमी है, इसी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

शिक्षकों को उनके ही वेतनमान में प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थापित किया जायेगा

प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने अपने आदेश में कहा है कि स्नातकोत्तर योग्यता वाले स्नातक (प्रशिक्षित) शिक्षक की अनुपलब्धता की स्थिति में स्नातक (प्रशिक्षित) शिक्षक को अपने वेतनमान में पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त किया जाए।

इसके बाद Bihar School Examination Board के सरकारी प्राथमिक या मध्य विद्यालयों में स्नातक (प्रशिक्षित) शिक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध मूल कोटि के पदों पर पदस्थापित स्नातक योग्यताधारी सहायक शिक्षकों को उनके ही वेतनमान पर मध्य विद्यालय के पूर्णकालिक स्नातक (प्रशिक्षित) शिक्षक के रूप में पदस्थापित किया जाये।

दिव्यांग एवं महिला शिक्षकों को प्राथमिकता दी जायेगी

मेधा सूची के आधार पर मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं स्नातक (प्रशिक्षित) वेतनमान के रिक्त पद पर वरीयता को ध्यान में रखते हुए स्नातक (प्रशिक्षित) एवं बेसिक कोटि के शिक्षक को उनके ही वेतनमान में पदस्थापित किया जायेगा। नियुक्ति क्रम में दिव्यांग एवं महिला शिक्षकों को प्राथमिकता दी जायेगी, पोस्टिंग के परिणामस्वरूप किसी भी वित्तीय या अन्य दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

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10 सितंबर 2023 और 20 सितंबर 2023 तक किया जायेगा पदस्थापन

BSEB Bihar Board मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक के रिक्त पद पर कार्यरत स्नातक (प्रशिक्षित) कोटि के शिक्षकों का पदस्थापन 10 सितंबर 2023 तक करना है। इसके बाद 20 सितंबर 2023 तक स्नातक (प्रशिक्षित) कोटि के रिक्त पदों पर बेसिक कोटि के कार्यरत शिक्षकों को पदस्थापित किया जाना है।

यह व्यवस्था भविष्य में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पदोन्नति हेतु लिए जाने वाले निर्णयों के परिणाम से प्रभावित होगी। इस आदेश का पालन संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी करेंगे।

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